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अतिशय गैस एजेंसी पर आयोग की सख्ती — ग्राहक से वसूले ₹3400 लौटाने का आदेश

छिंदवाड़ा। लालबाग स्थित अतिशय HP गैस एजेंसी और उसके कर्मचारी राजू शेंडे के खिलाफ उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। आयोग ने एजेंसी को आदेश दिया है कि वह ग्राहक चंद्रशेखर माकोडे को दूसरे सिलेंडर की राशि ₹3400 लौटाए।साथ ही 1000 रुपए मानसिक कष्ठ 1000रुपए शारिरिक क्षति हेतु भुगतान करेंगे

मामला 5 नवंबर 2022 से जुड़ा है, जब पीड़ित ने सिंगल सिलेंडर कनेक्शन लेने के बाद दूसरा सिलेंडर मांगा था। एजेंसी कर्मचारी ने रकम तो ले ली, लेकिन सिलेंडर नहीं दिया। बाद में जब माकोडे ने अपना कनेक्शन बैतूल ट्रांसफर कराना चाहा, तब उन्हें पता चला कि उनके नाम से दूसरा कनेक्शन तो जारी हो चुका है, परंतु सिलेंडर कभी मिला ही नहीं।

ग्राहक की ओर से अधिवक्ता आकाश सूर्यवंशी ने यह मामला आयोग में प्रस्तुत किया। जांच और सुनवाई के बाद आयोग ने एजेंसी की सेवा में कमी पाई और ग्राहक को रकम लौटाने का आदेश जारी किया।

👉 यह फैसला उपभोक्ता अधिकारों की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

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