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नेशनल इंश्योरेंस कंपनी पर आयोग की सख्ती — ट्रक मालिक को चुकाने होंगे ₹5.58 लाख
छिंदवाड़ा। सड़क हादसे में वाहन क्षतिग्रस्त होने के बाद नेशनल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा बीमा क्लेम देने से इंकार करना कंपनी को भारी पड़ गया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने बीमा कंपनी को आदेश दिया है कि वह बीमित वाहन के मालिक को ₹5 लाख 58 हजार की क्षतिपूर्ति राशि 6%वार्षिक ब्याज 2000 मानसिक 1500 आय व्यय के साथ एक माह के भीतर अदा करे।
अधिवक्ता आकाश सूर्यवंशी ने बताया कि बडकुही निवासी ट्रक मालिक जाकिर शाह की ओर से नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ परिवाद दायर किया गया था। परिवादी ने बीमा क्लेम नहीं चुकाने और सेवा में कमी के तहत ₹60 लाख की क्षतिपूर्ति की मांग की थी।
सुनवाई के बाद आयोग ने माना कि बीमा कंपनी द्वारा क्लेम अस्वीकार करना अनुचित था और ग्राहक के अधिकारों का हनन हुआ है। इसके चलते आयोग ने कंपनी को क्षतिपूर्ति राशि चुकाने का आदेश दिया।
👉 यह फैसला उपभोक्ता हितों की दिशा में एक और बड़ी जीत मानी जा रही है।










