जागो ग्राहक जागो …

ग्लोबलज्ञान24 छिंदवाड़ा ।उपभोक्ता फोरम द्वारा अहम फैसला सुनाया गया मामला है मोहन साहू पिता दीनदयाल साहू गुलाबरा द्वारा 2 अप्रैल 2023 को परासिया रोड संजू ढाबा के बाजू में एल पी डील के संचालक द्वारा दिए गए विज्ञापन जिसमें प्रति लीटर महाकोष तेल 99 रुपए था किंतु उपभोक्ता मोहन साहू ने 5 लीटर तेल खरीदा उसे 110 रुपए प्रति लीटर तेल दिया गया और उसे तेल में मात्र 890 ग्राम था

उपभोक्ता ने संचालक से कई बार आग्रह किया उसकी एक नहीं सुनी गई और ना ही तेल वापस किया गया और ना ही राशि वापस की गई उपभोक्ता अपने अधिवक्ता नंदकिशोर वर्मा से संपर्क किया और श्री वर्मा ने सारा घटनाक्रम सुनने के बाद मोहन साहू की ओर से न्यायालय उपभोक्ता फोरम प्रतितोषण आयोग छिंदवाड़ा में पैरवी भी करते हुए प्रकरण लगाया ।

अनावेदक प्रबंधक की ओर से अधिवक्ता देशराज सूर्यवंशी ने पैरवी किया एल पी डील का बचाव किया उपभोक्ता फोरम आयोग के पीठासीन न्यायाधीश श्यामा चरण उपाध्याय सदस्य गण मोहन सोनी नीता मालवीय ने दोनों पक्षों को सुनते हुए उपभोक्ता फोरम आयोग ने पाया कि मोहन साहू उपभोक्ता के साथ सेवा में कमी पाई गई

जिस कारण माननीय न्यायालय ने 55,000 रुपए अनावेदक एलपी डील सुपर मार्केट के संचालक पर जुर्माना ठोका और एक महीने के भीतर राशि अदा करने का आदेश पारित किया उक्त फैसला अधिवक्ता नंदकिशोर वर्मा व रामकांत वर्मा एवं आवेदक मोहन साहू के पक्ष में सुनाया गया !